CJI पर टिप्पणी मामले में निखिल वागले और संजय राउत को SC का नोटिस

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 16-10-2026
SC issues notices to Nikhil Wagle, Sanjay Raut in contempt plea over remarks against CJI
SC issues notices to Nikhil Wagle, Sanjay Raut in contempt plea over remarks against CJI

 

नई दिल्ली 
 
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस SCBA (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) द्वारा दायर की गई आपराधिक अवमानना ​​(क्रिमिनल कंटेंप्ट) याचिका के संबंध में है, जो मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के बारे में उनकी टिप्पणियों से जुड़ी है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। फिलहाल, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दी गई है।
 
CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "जब भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या किसी अधिकार पर खतरा आता है, तो यही लोग पहले भी मदद के लिए अदालत के पास आए हैं। अदालतों ने इन अधिकारों की रक्षा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अगर यही लोग अदालतों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं या उन पर तीखे हमले करते हैं, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण।" CJI ने आगे कहा, "उम्मीद है कि उन्हें बेहतर समझ आएगी। हम बस यही प्रार्थना कर सकते हैं।"
 
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने 15 अक्टूबर को निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​याचिका दायर की थी। यह याचिका CJI सूर्यकांत के बारे में उनकी टिप्पणियों को लेकर है। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने 'कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट' (न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम) के तहत इन दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है।
 
यह विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले हफ्ते विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने CJI सूर्यकांत से मिलने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बजाय, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी बात रखें।