रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर 62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 19-12-2025
Reserve Bank imposes Rs 62 lakh penalty on Kotak Mahindra Bank
Reserve Bank imposes Rs 62 lakh penalty on Kotak Mahindra Bank

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते, बैंक प्रतिनिधियों और ऋण सूचना कंपनियों से जुड़े नियमों का पालन न करने के लिए 61.95 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह जुर्माना 11 दिसंबर, 2025 के एक आदेश में लगाया गया था।
 
रिजर्व बैंक के अनुसार, यह जुर्माना 'बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' और बैंक प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा' पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने और ऋण सूचना कंपनी कानून, 2006 (सीआाईसी नियम) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया।
 
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक का निगरानी आकलन (आईएसई 2024) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2024 तक उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था।
 
जांच के दौरान, रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक ने कुछ ऐसे ग्राहकों के दूसरे बीएसबीडी खाते खोले, जिनके पास पहले से ही बैंक में ऐसे खाते थे।
 
इसके अलावा, बैंक ने बैंक प्रतिनिधियों के साथ ऐसी गतिविधियों को करने के लिए एक समझौता किया, जो गतिविधियों के दायरे में नहीं आती हैं और कुछ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को गलत जानकारी भी दी।