कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में एससी का आदेश: मंत्री शाह की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 28-05-2025
Remark against Col Sofiya Qureshi: SC says stay order on arrest of minister Shah to continue; closes HC suo moto proceedings
Remark against Col Sofiya Qureshi: SC says stay order on arrest of minister Shah to continue; closes HC suo moto proceedings

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली 
 
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी के लिए भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शाह की टिप्पणियों पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार कर रही है. पीठ ने अपने आदेश में कहा, "उच्च न्यायालय को यहां (उच्च न्यायालय) मामले के मद्देनजर कार्यवाही बंद करने दें. 
 
समानांतर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए." मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने डीआईजी पुलिस द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी और 21 मई को जांच शुरू हुई थी. पीठ ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक सामग्री एकत्र की गई है, गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और जांच प्रारंभिक चरण में है. पीठ ने अपने आदेश में कहा, "डीआईजी पुलिस द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई है और 21 मई को जांच की गई. और सामग्री एकत्र की गई. भाषण की स्क्रिप्ट तैयार की गई और मोबाइल फोन जब्त किया गया. गवाहों के बयान दर्ज किए गए. जांच प्रारंभिक चरण में है... जांच जारी रहने दें और फिर स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए. अंतरिम आदेश जारी रहेगा." और मामले की सुनवाई जुलाई में तय की.
 
इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ शाह की टिप्पणी के लिए उन्हें फटकार लगाई थी और मामले की जांच के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था.
 
इसने मध्य प्रदेश कैडर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, जो राज्य से संबंधित नहीं हैं और जिनमें से एक महिला अधिकारी होगी.
 
पीठ ने मंत्री की टिप्पणी को "गंदी, भद्दी और शर्मनाक" करार दिया था और उनके द्वारा की गई सार्वजनिक माफी को निष्ठाहीन बताते हुए खारिज कर दिया था. न्यायमूर्ति कांत ने कहा था, "देश आप (शाह) से शर्मिंदा है. आपको ही इससे मुक्ति चाहिए." सर्वोच्च न्यायालय ने शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उन्हें जांच में शामिल होने और सहयोग करने को कहा था. सर्वोच्च न्यायालय शाह द्वारा कर्नल कुरैशी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के स्वत: संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. शाह के वकील ने कहा था कि उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. 14 मई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुरैशी पर उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. उच्च न्यायालय ने मंत्री के विवादास्पद बयान का स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. 
 
मंत्री के विवादास्पद बयान का स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने 14 मई को पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196 (1) (बी), और 197 (1) (सी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई. हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर 14 मई की शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो कोर्ट राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ आदेश की अवमानना के लिए कार्यवाही करने पर विचार कर सकता है. 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर पुलिस की खिंचाई की थी और इसे राज्य की ओर से "घोर छल" करार दिया था. इसने कहा था कि वह जांच में हस्तक्षेप किए बिना मामले की निगरानी करेगा और इसे 16 जून को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था. विवाद तब पैदा हुआ जब शाह के भाषण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अपने स्पष्टीकरण में, शाह ने कहा था कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया और उनका उद्देश्य कर्नल कुरैशी की बहादुरी की प्रशंसा करना था.