Party all night: On New Year’s Eve, Maharashtra govt allows eateries, bars to stay open till 5 am
मुंबई
महाराष्ट्र में नए साल की पूर्व संध्या के जश्न को देखते हुए, राज्य सरकार ने खाने-पीने की जगहों, रेस्टोरेंट, होटल, ऑर्केस्ट्रा बार और पब जैसे प्रतिष्ठानों को 1 जनवरी को सुबह 5 बजे तक खुले रहने की इजाज़त दे दी है, अधिकारियों ने बुधवार को बताया।
एक अधिकारी ने बताया कि गृह विभाग ने मंगलवार रात को एक "स्थायी" आदेश जारी किया, जिसमें मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी जगहों को ज़्यादा देर तक खुले रहने की इजाज़त दी गई है।
यह आदेश अब भविष्य में क्रिसमस की पूर्व संध्या (24 दिसंबर की रात), क्रिसमस (25 दिसंबर की रात) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर की रात) के लिए लागू रहेगा, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन हर साल ये अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासनिक कागजी कार्रवाई के कारण मंज़ूरी में देरी हो जाती है।
अधिकारी ने कहा कि हालांकि इन प्रतिष्ठानों को तय रातों में सुबह 5 बजे तक खुला रहने की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें कुछ खास नियम और शर्तों का भी पालन करना होगा।
शर्तों के अनुसार, प्रतिष्ठान के मालिक कानून-व्यवस्था की समस्याओं से बचने के लिए अपने परिसर के अंदर और बाहर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का इंतज़ाम करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी समस्या की स्थिति में मालिक या लाइसेंस धारक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि समय में छूट सिर्फ़ परिसर के इस्तेमाल के लिए है। साउंड और म्यूज़िक सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में मौजूदा नियम लागू रहेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जारी सभी निर्देश शामिल हैं।
आदेश के अनुसार, समय में छूट उन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जो बिल्डिंग परिसर और बंद जगहों से संचालित होते हैं। अधिकारी ने कहा कि यह खुली जगहों पर लागू नहीं है।
आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग ने पुलिस विभाग को नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है।