"भारतीय पैसे के बाहर जाने पर कोई रोक नहीं": FCRA बिल पर अखिलेश यादव ने केंद्र से सवाल किया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 10-08-2026
"No curbs on Indian money going out": Akhilesh Yadav questions Centre on FCRA Bill

 

नई दिल्ली 

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने सोमवार को 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल' (विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक) को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से पूछा कि भारत का पैसा विदेश कैसे जा रहा है और देश से बाहर जाने वाले फंड की मात्रा के बारे में पारदर्शिता की मांग की। ANI से बात करते हुए यादव ने आरोप लगाया कि जहां भारत में विदेशी फंड आने पर पाबंदियां हैं, वहीं भारतीय संपत्ति के विदेश जाने पर ऐसी कोई रोक नहीं है।
 
उन्होंने BJP सरकार पर अमीर वर्गों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया और दावा किया कि FCRA जैसे कानूनों का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। SP प्रमुख ने कहा, "सरकार को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि भारत का कितना पैसा विदेश जाता है। विदेशी फंड लाने पर पाबंदियां हैं, फिर भी इस बात पर कोई रोक नहीं है कि कितना भारतीय पैसा बाहर जाता है... जब से BJP सत्ता में आई है, अमीरों के 'अच्छे दिन' आ गए हैं; बड़े लोग ही फल-फूल रहे हैं। सरकार इस पर कब रोक लगाएगी? अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहती है, तो इसका मतलब है कि FCRA सिर्फ़ अल्पसंख्यकों को परेशान करने या यह संदेश देने का एक ज़रिया है कि आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ 'सख्त कार्रवाई' की जा रही है। फिर भी, असलियत यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय पैसा विदेश गया है।"
 
मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' दोबारा पेश किया गया। इस बिल का मकसद 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010' में संशोधन करना है, ताकि विदेशी अंशदान के नियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। इसका मकसद एक 'डेजिग्नेटेड अथॉरिटी' (नामित प्राधिकरण) बनाना है, जिसका काम विदेशी अंशदान और ऐसी पूंजी से हासिल संपत्तियों की देखरेख करना होगा, जब किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए, सरेंडर कर दिया जाए या खत्म हो जाए।
 
प्रस्तावित कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ऐसी संपत्तियों में कोई पूजा स्थल शामिल है, तो नामित प्राधिकरण को उसका धार्मिक स्वरूप बनाए रखना होगा। इसके अलावा, इसमें कानूनी उल्लंघनों के लिए अधिकतम सज़ा को पांच साल की जेल से घटाकर एक साल करने का प्रस्ताव है। FCRA फ्रेमवर्क गैर-सरकारी संगठनों, चैरिटेबल संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक ट्रस्टों और उनसे जुड़ी संस्थाओं द्वारा विदेशी फंडिंग लेने और उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करता है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 और 2022 के बीच 13,520 संस्थाओं को कुल 55,741 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि मिली।
 
15 जुलाई, 2026 तक के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि देश में 14,449 सक्रिय FCRA रजिस्ट्रेशन काम कर रहे थे, जबकि 22,498 रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए थे और 15,212 की समय-सीमा समाप्त हो गई थी।