बारिश में वकील न पहुंचें तो नहीं होंगे प्रतिकूल आदेश: हाईकोर्ट

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 06-07-2026
No adverse orders if lawyers fail to turn up during rain: High Court
No adverse orders if lawyers fail to turn up during rain: High Court

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को आश्वासन दिया कि महानगर और आसपास के जिलों में हो रही भारी बारिश के कारण यदि वकील अदालत नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति की वजह से किसी भी मामले में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी करते हुए तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
 
आईएमडी ने आगाह किया कि अत्यधिक बारिश के कारण निचले और शहरी इलाकों में जलभराव तथा अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
 
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे ने वकील संघों को आश्वस्त किया कि बारिश के कारण सोमवार को उनकी अनुपस्थिति की वजह से किसी भी मामले में कोई प्रतिकूल आदेश या याचिका खारिज करने का आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
 
अदालत ने यह भी कहा कि मुंबई उच्च न्यायालय की सभी पीठें इस आश्वासन का पालन करेंगी।