NIA court sentences man to 10 years of imprisonment in Bengal's LeT recruitment module case
कोलकाता
अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यहां एक NIA कोर्ट ने पाकिस्तान की साज़िश से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है। यह मामला पश्चिम बंगाल में बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए मुस्लिम युवाओं को भर्ती करने और कट्टरपंथी बनाने से जुड़ा है।
उन्होंने बताया कि कोलकाता की स्पेशल NIA कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले के सैयद एम इदरीस को सज़ा सुनाई। उसे भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत LeT भर्ती मॉड्यूल मामले में दोषी ठहराया गया था।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जांच एजेंसी ने अप्रैल 2020 में पश्चिम बंगाल पुलिस से यह मामला अपने हाथ में लिया था और इदरीस को एक और व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया था।
एक और LeT ऑपरेटिव तानिया परवीन को पश्चिम बंगाल पुलिस ने मार्च 2020 में उत्तर 24 परगना के बडुरिया से गिरफ्तार किया था, और उसके पास से अलगाववादी प्रकाशन बरामद किए गए थे जो मुस्लिम युवाओं को भारत के खिलाफ 'जिहाद' में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे।
NIA अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपियों का ट्रायल चल रहा है।