Malviya Nagar hotel fire case: Court takes cognisance of charge sheet filed against Lovkesh Bajaj, 2 others
नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मालवीय नगर होटल में लगी आग के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लिया। इस घटना में 13 विदेशियों समेत 22 लोगों की मौत हो गई थी। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) भानु प्रताप सिंह ने होटल के मालिक लवकेश बजाज समेत तीन आरोपियों के खिलाफ 1 सितंबर को दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लिया। अदालत ने केसर नेगी को समन जारी किया है, जो ज़मानत पर हैं। लवकेश बजाज और जय मिश्रा न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में आरोपियों की पेशी के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की गई है।
दिल्ली पुलिस ने 1 सितंबर को मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। यह चार्जशीट होटल के मालिक लवकेश बजाज और दो अन्य लोगों समेत तीन आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज, जय मिश्रा और रसोइए केसर नेगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जय मिश्रा को न्यायिक हिरासत से अदालत में पेश किया गया। लवकेश बजाज न्यायिक हिरासत में अस्पताल में भर्ती हैं। तीसरे आरोपी, नेगी, ज़मानत पर हैं। 27 जुलाई को साकेत कोर्ट ने केसर नेगी को ज़मानत दे दी थी। उन्हें मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी जय मिश्रा, जिन्हें फ्लोरिश होटल का अकाउंटेंट बताया गया है, ने 8 जून को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था। मरने वालों में मुख्य रूप से वे लोग शामिल थे जो पास के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों की देखभाल कर रहे थे या उनके रिश्तेदार थे।
पुलिस ने लवकेश बजाज पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), धारा 326(g) (आग से नुकसान पहुंचाना), धारा 324(5) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), धारा 125 (दूसरों की जान और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और धारा 287 (आग के मामले में लापरवाही बरतना) शामिल हैं।