केरल हाई कोर्ट ने रेप केस में पलक्कड़ विधायक राहुल ममकूटथिल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 06-12-2025
Kerala High Court stays arrest of Palakkad MLA Rahul Mamkootathil in rape case
Kerala High Court stays arrest of Palakkad MLA Rahul Mamkootathil in rape case

 

तिरुवनंतपुरम (केरल)
 
केरल हाई कोर्ट ने पलक्कड़ के विधायक राहुल मामकूटथिल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जो अपने खिलाफ दर्ज रेप केस में फरार चल रहे हैं। जस्टिस के बाबू की बेंच ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया और निर्देश दिया कि विस्तृत दलीलें सुनी जाएंगी। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। तिरुवनंतपुरम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद राहुल मामकूटथिल ने हाई कोर्ट का रुख किया था। इस बीच, विधायक लगातार दसवें दिन भी फरार हैं। तिरुवनंतपुरम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने कथित रेप मामले में मामकूटथिल की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।
 
पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर विधायक राहुल मामकूटथिल के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें यौन उत्पीड़न, शादी का झांसा देकर रेप और जबरन गर्भपात का आरोप लगाया गया है। FIR, जो शुरू में नेदुमंगड वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, बाद में नेमोम पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी गई क्योंकि कथित घटनाएं उसी के अधिकार क्षेत्र में हुई थीं। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की आठ गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें रेप के लिए धारा 64, उसी महिला के साथ बार-बार रेप करने के लिए धारा 64(2), भरोसे की स्थिति में व्यक्ति द्वारा रेप के लिए धारा 64(f), यह जानते हुए कि महिला गर्भवती है, उस पर रेप के लिए धारा 64(h), और उसी महिला के साथ बार-बार रेप के लिए धारा 64(m) शामिल है।
 
इसमें महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के लिए BNS की धारा 89, आपराधिक विश्वासघात के लिए BNS 316, और आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट भेजने से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 68(e) भी शामिल है। इन अपराधों के लिए कुल मिलाकर दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
 
इससे पहले, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह निष्कासित पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटथिल को उनके कथित "गंभीर यौन विकृति" और चौंकाने वाले रेप के आरोपों के बारे में जानने के बावजूद बचा रही है। देरी से निष्कासन को पार्टी की विरासत के लिए शर्मनाक बताते हुए, विजयन ने सवाल किया कि ऐसे भयानक सबूतों वाले नेता को एक समय कांग्रेस के "भविष्य के निवेश" के रूप में क्यों पेश किया गया था। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि सस्पेंड किए गए विधायक राहुल मामकूटथिल को उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों और उनसे जुड़े मामलों के बाद कांग्रेस से निकाल दिया गया है।