बेलगावी (कर्नाटक)
कर्नाटक के बेलगावी जिले के रायबाग तालुक में आठ वर्षीय बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी व्यक्ति को यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम में मौत की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना अक्टूबर 2019 की है।
रायबाग तालुका निवासी भरतेश रावसाब मिर्जी (28) जब घर लौटे तो बच्ची को उस वक्त पता चल गया।
मिर्जी ने अपने घर में बच्ची से बलात्कार और उसके ग्लास घोंटकर की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को पत्थरों से एक पुतले में फेंक दिया गया।
बच्ची के घर नहीं आया पीड़ित के पिता ने कुडुची पुलिस में अपने गुमसुदगी की शिकायत दर्ज कराई।
बच्ची की खोज के लिए खोजी चित्रों की लीग, फोर्थ फ़ाइक्स की ओर से मदद की गई। बाद में शव बरामद कर लिया गया।
जांच के बाद मिर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 26 सितंबर को यौन अपराध बाल संरक्षण (पॉक्सो) कानून अदालत ने उसे दोषी ठहराया।
अदालत ने संग्रहालय पर 45,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया।