कर्नाटक: बीबीएमपी की चेतावनी, रात 8 बजे से पहले या 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 28-10-2024
Karnataka: BBMP warns, action will be taken against those bursting crackers before 8 pm or after 10 pm
Karnataka: BBMP warns, action will be taken against those bursting crackers before 8 pm or after 10 pm

 

बेंगलुरु
 
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने सोमवार को चेतावनी दी कि दीपावली पर्व के दौरान बेंगलुरु शहर में निर्धारित समय रात 8 बजे और 10 बजे से पहले या बाद में पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.  
 
बीबीएमपी आयुक्त ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, ''बेंगलुरु शहरी जिले के डिप्टी कमिश्नर के आदेश के बाद बीबीएमपी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि शहर में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने पर निगरानी रखी जाए. इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि लोग सिर्फ इको-फ्रेंडली ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें.''
 
बीबीएमपी आयुक्त ने कहा, "त्योहार केवल निर्धारित समय में पटाखे फोड़कर ही मनाया जा सकेगा. दीपावली उत्सव के दौरान स्थिति पर नजर रखने के लिए बीबीएमपी की टीमें स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बेंगलुरु शहर के सभी क्षेत्रों में गश्त करेंगी."
 
जो लोग तय समय से पहले या बाद में पटाखे जलाएंगे, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि दीपावली का त्योहार मनाते समय इस कड़वाहट का अनुभव न करें."
 
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे राज्य में विवाद पैदा हो गया है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस सरकार पर केवल हिंदू त्योहारों के दौरान ही सख्ती दिखाने का आरोप लगाया.
 
प्रह्लाद जोशी ने दीपावली के दौरान आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना करते हुए सवाल किया कि जब मस्जिदों में सुबह 5 बजे से ही नमाज शुरू हो जाती है तो सरकारी नीतियां और नियम क्यों लागू नहीं होते.
 
उन्होंने कहा, "नियम, नीतियां और प्रतिबंध केवल हिंदू त्योहारों के दौरान ही क्यों लगाए जाते हैं? जैसे डीजे बजाने, मूर्ति विसर्जन, जुलूस निकालने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाता है."
 
उन्होंने कहा, ''कोई भी किसी को पटाखे फोड़ने से नहीं रोक सकता. जो भी होगा, वह अपने आप होगा."
 
वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेशों को लागू कर रहे हैं, जिसमें पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है तथा 125 डेसिबल से कम ध्वनि स्तर वाले हरित पटाखों को ही फोड़ने की अनुमति दी गई है.