आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका की सुनवाई से स्वयं को बृहस्पतिवार को अलग कर लिया, जिसमें अभिनेत्री ने 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने संबंधी दिल्ली की एक अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की एक अंशकालिक कार्यदिवस पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में ही अभिनेत्री के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित किया कि मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष भेजा जाएगा।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘‘कुछ दिक्कत है। एक संबंधित मामले में मेरे पुत्र सरकार की ओर से पेश हुए थे। इस मामले को 25 जून को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें हममें से कोई सदस्य ना हो।’’
दिल्ली की एक अदालत ने गत तीस मई को 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में अभिनेत्री, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।