IRCTC घोटाला मामला: लालू प्रसाद यादव ने आरोप तय किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 03-01-2026
IRCTC scam case: Lalu Prasad Yadav approaches Delhi HC against framing of charges
IRCTC scam case: Lalu Prasad Yadav approaches Delhi HC against framing of charges

 

नई दिल्ली

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कथित IRCTC घोटाले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

यह याचिका सोमवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

अक्टूबर 2025 में, ट्रायल कोर्ट ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा टेंडर देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे।

उनकी पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, पर भी इस मामले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं।

आरोप तय करते समय, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशाल गोगने ने पाया कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, कथित तौर पर एक भूमि टेंडर प्रक्रिया में पात्रता शर्तों में हेरफेर करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।

अदालत ने कहा कि उन्हें कथित साजिश की पूरी जानकारी थी और उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

यह मामला 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यादव, उनके परिवार के सदस्यों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR से शुरू हुआ है। CBI ने आरोप लगाया है कि 2004 और 2009 के बीच, जब यादव रेल मंत्री थे, तो पटना और पुरी में IRCTC होटल टेंडर पसंदीदा पार्टियों को रिश्वत के रूप में प्रमुख भूमि और शेयरों के बदले देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई थी।

जांच पूरी होने के बाद, CBI ने लालू प्रसाद यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।