नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने ED से और स्पष्टीकरण मांगे

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 17-09-2025
In the National Herald money laundering case, the court has sought further clarification from the ED and summoned the investigating officer with the case file.
In the National Herald money laundering case, the court has sought further clarification from the ED and summoned the investigating officer with the case file.

 

नई दिल्ली

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के दौरान राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले की आगे जांच के लिए सूचीबद्ध किया और जांच अधिकारी (IO) को 26 सितंबर को केस फाइल के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत, ED की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए मामले की तारीख तय कर सकती है। ED ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोर्ने ने डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ वकील की संक्षिप्त दलीलों को सुनने के बाद ED से और स्पष्टीकरण मांगे। प्रस्तावित आरोपी सुमन दुबे के वकील ने लिखित तर्क प्रस्तुत किए। विशेष लोक अभियोजक एन. के. मत्ता अदालत में उपस्थित रहे। 6 सितंबर को ED ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2014 में दर्ज की गई शिकायत और ECIR की कॉपी अदालत में प्रस्तुत की थी।

डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे ने कहा कि उनके क्लाइंट का नाम न तो ECIR में है और न ही सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत में।

इस मामले में ED ने 6 सितंबर को 2014 में दर्ज शिकायत और 30 जून 2021 को दर्ज ECIR की दस्तावेजी जानकारी अदालत में दी थी। अदालत ने मामले की फाइल/ED के पास उपलब्ध दो दस्तावेज़ों के संदर्भ में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जो अभियोजन शिकायत के साथ पेश नहीं किए गए थे।

इससे पहले, 29 जुलाई को अदालत ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश स्थगित कर दिया था और कुछ सवाल केस फाइल से स्पष्ट करने के लिए उठाए थे। ED ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की थी।

यह मामला उस आरोप से संबंधित है जिसमें यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख रुपये देकर असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) से 90 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार कथित तौर पर धोखाधड़ी से प्राप्त किया। ED का आरोप है कि प्रस्तावित आरोपी AJL पर गैरकानूनी ढंग से कब्जा कर उसके 2,000 करोड़ रुपये के संपत्ति पर नियंत्रण कर रहे हैं।

12 जुलाई को ASG एस. वी. राजू ने अदालत में कहा था कि यंग इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और इसमें अभी भी संलिप्त है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपितों के खिलाफ अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने के पर्याप्त आधार हैं।