In a landmark ruling, the court allowed a 32-year-old man to undergo passive euthanasia.
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव युथनेसिया) की पहली बार स्वीकृति देते हुए 32 वर्षीय उस व्यक्ति की कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की बुधवार को अनुमति दे दी जो 12 साल से अधिक समय से कोमा में है।
निष्क्रिय इच्छामृत्यु का अर्थ है कि नाजुक स्थिति वाले किसी मरीज को जीवित रखने वाली चिकित्सा सहायता को रोकने या जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति देना ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो सके।
गाजिबाद निवासी हर्ष राणा 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के कारण सिर में चोट लगने से घायल हो गया था और वह एक दशक से अधिक समय से कोमा में है। वह पंजाब विश्वविद्यालय का छात्र था।
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को राणा को उपशामक देखभाल इकाई में भर्ती करने का निर्देश दिया ताकि चिकित्सकीय उपचार बंद किया जा सके। पीठ ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उपचार एक सुनियोजित तरीके से बंद किया जाए ताकि गरिमा बनी रहे।