If granted bail, let Congress candidate contest Nandigram bypoll as per rules: High Court
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा कि नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नियमानुसार चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि उनकी गिरफ्तारी से जुड़े पांच आपराधिक मामलों में उन्हें जमानत मिल जाए।
नंदीग्राम में 2007 के मामलों से जुड़े चार लंबित गैर-जमानती वारंट के सिलसिले में हल्दिया अनुमंडल अदालत ने शनिवार को प्रधान को तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सोमवार को कोंटाई अदालत ने कांग्रेस उम्मीदवार को लगभग दो दशक पहले दर्ज शस्त्र अधिनियम के एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पांच अक्टूबर तक जेल भेज दिया।
नंदीग्राम में उपचुनाव के लिए मतदान छह अक्टूबर को होना है। चुनाव प्रचार चार अक्टूबर को खत्म हो जाएगा और मतगणना नौ अक्टूबर को की जाएगी।
कांग्रेस उम्मीदवार के वकील अयान भट्टाचार्य ने कहा था कि वह कोंटाई अदालत के आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।