नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है. सरकार के ऐसे कई फैसले आतंकवादियों को खत्म करने के उसके संकल्प को दर्शाते हैं. इसके साथ ही सरकार ने एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाया है. भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में युवाओं के कट्टरपंथ, आतंकवाद और हिंसा के आरोप में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है. सरकार ने इस आतंकवादी संगठन के दो सदस्यों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है.
केंद्र सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा फैलाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है. इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन के इम्तियाज अहमद कोंडो के खिलाफ भी कार्रवाई की है.
मिली जानकारी के मुताबिक इम्तियाज अहमद कोंडो पर कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने, युवाओं को आतंकी समूहों में शामिल करने के लिए कट्टरपंथी बनाने का आरोप है. इसके तहत सरकार ने इम्तियाज अहमद कोंडो को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है.