Hearing in defamation case against Rahul Gandhi postponed due to Ram Navami holiday
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत में राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई शुक्रवार को रामनवमी के अवकाश के कारण नहीं हो सकी और अब अगली तारीख 28 मार्च तय की गई है। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को मामले में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन अवकाश के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब शनिवार को सुनवाई होगी।
उन्होंने बताया कि पिछली पेशी पर अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी के कथित बयानों से जुड़े ऑडियो और वीडियो साक्ष्यों का मिलान उनकी वास्तविक आवाज से कराया जाए।
वादी की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने 27 मार्च की तारीख तय की थी।
हनुमानगंज निवासी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके संबंध में यह मानहानि वाद दायर किया गया।
मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में यह परिवाद दाखिल किया था। इस मामले में 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी।