Haryana: Nuh Court reserved its decision on the bail plea of MLA Mamman Khan till 4 pm today
आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली
नूंह जिला अदालत ने हरियाणा कांग्रेस विधायक मम्मन खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश शनिवार शाम तक सुरक्षित रख लिया है, जो नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
मम्मन खान के वकील ने जमानत के लिए आवेदन किया था और आज दोनों पक्षों के बीच आधे घंटे से अधिक समय तक बहस चली. सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की कोर्ट नंबर 2 में हुई. कोर्ट ने आज शाम 4 बजे तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
फिरोजपुर झिरका से विधायक खान को राज्य के नूंह और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 19 सितंबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इससे पहले 17 सितंबर को नूंह जिला अदालत ने खान को पिछली दो दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दो दिन की और पुलिस रिमांड पर भेज दिया था.
बताया गया कि खान को जयपुर-अजमेर रोड पर उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया और पुलिस उसे नूंह ले आई. इसी साल 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के जुलूस के दौरान नूंह में हिंसा भड़क गई थी. गुरुग्राम से सटे एक मस्जिद पर हुए हमले में छह लोगों की मौत हो गई और एक मौलवी की मौत हो गई.
फिरोजपुर झिरका विधायक ने 12 सितंबर को अदालत का रुख कर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी और दावा किया था कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन हिंसा भड़की थी उस दिन वह नूंह में मौजूद नहीं थे.