नई दिल्ली
सरकार ने सोमवार को आकलन वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख़ एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अंतिम दिन ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों के चलते करदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि 15 सितंबर तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए, जो पिछले वर्ष के 7.28 करोड़ के आंकड़े से अधिक है। बोर्ड ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “ITR दाखिल करने वालों की सुविधा के लिए अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 की जाती है।”
सोमवार को ई-फाइलिंग पोर्टल पर असाधारण ट्रैफिक देखा गया, क्योंकि यही ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। इसके साथ ही यह चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अग्रिम कर (Advance Tax) का भुगतान करने का भी आख़िरी दिन था।
आईटी विभाग ने देर रात ब्राउज़र संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए एक गाइड भी साझा किया। विभाग ने कहा, “अगर आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुँचने में कठिनाई हो रही है, तो यह कभी-कभी स्थानीय सिस्टम/ब्राउज़र सेटिंग्स के कारण हो सकता है। कुछ सरल उपाय इन दिक्कतों को हल कर सकते हैं।” लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग गड़बड़ियों की शिकायत करते रहे।
अब वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय पर बिना जुर्माना लगाए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर तय की गई है।
पिछले कुछ दिनों से कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और करदाताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि ITR पोर्टल पर टैक्स भुगतान और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं। सोमवार को तो कई यूज़र्स ने यह भी कहा कि वे पोर्टल में लॉग इन तक नहीं कर पा रहे।
इस पर विभाग ने कहा, “ई-फाइलिंग पोर्टल सुचारु रूप से काम कर रहा है। कृपया अपने ब्राउज़र कैश को क्लियर करें या किसी अन्य ब्राउज़र से पोर्टल को एक्सेस करने का प्रयास करें।” साथ ही करदाताओं से अनुरोध किया गया कि वे अपनी जानकारी (PAN और मोबाइल नंबर समेत) [email protected] पर मेल करें।
14 सितंबर को भी विभाग ने AIS/TIS डाउनलोड की शिकायतों पर जवाब देते हुए कहा था कि यह सुविधा सुचारु रूप से काम कर रही है। अगर दिक्कत बनी रहती है तो करदाता अपनी जानकारी [email protected] पर भेज सकते हैं।
गौरतलब है कि इस साल मई में ही सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और गैर-ऑडिटेड खातों वाले संस्थानों के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की थी। यह विस्तार अप्रैल-मई में अधिसूचित नए ITR फॉर्म्स और उनसे जुड़े तकनीकी बदलावों के कारण दिया गया था।
अब इसे एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया है। CBDT ने बयान जारी कर कहा, “यूटिलिटीज़ में बदलाव के लिए 16 सितंबर की रात 12 बजे से सुबह 2.30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहेगा।”
पिछले कुछ वर्षों में ITR दाखिल करने की संख्या लगातार बढ़ी है। AY 2024-25 में 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ ITR दाखिल हुए थे, जो AY 2023-24 के 6.77 करोड़ की तुलना में 7.5% अधिक थे।