FSSAI: एफएसएसएआई ने Food Outlets से सूचना प्रदर्शित करने के नियमों का पालन करने को कहा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 14-04-2024
FSSAI asks food outlets to adhere to display of information rules
FSSAI asks food outlets to adhere to display of information rules

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली 

खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को अनिवार्य नियमों के अनुसार परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों में कैलोरी मान, एलर्जी, पोषण संबंधी जानकारी का पालन करने और प्रदर्शित करने की सलाह दी है.
 
सूचना के प्रदर्शन की गलत व्याख्या के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद, इसने राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को लिखा है. नियमों के अनुसार, 10 या अधिक स्थानों पर भोजन की दुकानें रखने वाले लाइसेंस धारक को मेनू कार्ड या बोर्ड या बुकलेट पर प्रदर्शित खाद्य पदार्थों के सामने कैलोरी मान का उल्लेख करना होगा.
 
उन्हें मेनू कार्ड या बोर्ड पर प्रदर्शित खाद्य पदार्थों के सामने खाद्य एलर्जी से संबंधित जानकारी और शाकाहारी या गैर-शाकाहारी लोगो का भी उल्लेख करना होगा.
इसके अलावा, वे पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लिए, वे संबंधित खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों से उपरोक्त उल्लिखित जानकारी प्राप्त करेंगे और जहां भी लागू हो, अपनी वेबसाइट पर प्रदान करेंगे.