तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के संबंध में प्राधिकरण के निर्देशों का पालन किया जाए: न्यायालय

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 17-08-2026
Follow the authority's directions regarding release of Cauvery water to Tamil Nadu: Court
Follow the authority's directions regarding release of Cauvery water to Tamil Nadu: Court

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
 उच्चतम न्ययालय ने सोमवार को कर्नाटक सरकार से कहा कि वह तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के संबंध में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश का पालन सुनिश्चित करे।
 
तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष दावा किया कि प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहीं कर्नाटक सरकार ने कहा कि जो तस्वीर पेश की जा रही है, वह ‘‘सच नहीं’’ है।
 
कावेरी जल विनियमन समिति ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया था कि वह 12 अगस्त से 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े। बाद में प्राधिकरण ने इस फैसले को बरकरार रखा।
 
सोमवार को, तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें कर्नाटक सरकार को तुरंत पानी छोड़ने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। यह सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष हुई।
 
पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले को एक हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध किया जाए, ताकि पानी छोड़े जाने के बारे में अदालत को अवगत कराया जा सके।’’ पीठ ने मामले को 24 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
 
न्यायालय ने कहा, ‘‘प्राधिकरण के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।’’