नाबालिगों के सोशल मीडिया प्रतिबंध की खबर खारिज

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 30-09-2026
"Fake and no basis": Govt sources reject reports on move to enforce social media curbs for Under-18s

 

नई दिल्ली 
 
सरकारी सूत्रों ने बुधवार को कहा कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने की सरकार की योजना के बारे में खबरें झूठी हैं और इनका कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा था कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन करने की शर्त को कानूनी रूप दिया जा सकता है। इन कानूनों में 18 साल से कम उम्र के लोगों की स्वतंत्र रूप से कॉन्ट्रैक्ट करने में कानूनी अक्षमता भी शामिल है।
 
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस' (JRCA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। इस याचिका में सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की सुरक्षा की मांग की गई थी। जस्टिस बागची ने कहा कि यह शर्त सिर्फ़ एक गाइडलाइन बनकर नहीं रहनी चाहिए और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इसे इंटरमीडियरी नियमों के तहत "कानूनी रूप" देने पर विचार करें।
 
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर विचार करेगी। याचिका में इस बात को चुनौती दी गई थी कि नाबालिग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से अकाउंट बना और चला सकते हैं, जबकि कानूनी तौर पर वे बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट करने में अक्षम होते हैं। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर कंटेंट को रेगुलेट करने, खासकर युवाओं के लिए, की मांगें उठी हैं। 25 अप्रैल को, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि कोई न कोई रेगुलेशन आएगा जो देश में ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 6.2 करोड़ पुरुषों ने 'ऑनलाइन रेप एकेडमी' देखी है। इस बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए CJI ने कहा कि देश को बच्चों और युवा पीढ़ी को नुकसानदायक ऑनलाइन कंटेंट से बचाना चाहिए।
 
उन्होंने कहा, "अगर हमें अपने युवाओं और महिलाओं को समाज में दिखने वाली जेंडर-बेस्ड हिंसा से बचाना है, और अगर हमें देश के भविष्य यानी युवा पीढ़ी की रक्षा करनी है, तो यह बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कानून बनाया जाए जो इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर कुछ नियंत्रण रखे।" 15 मार्च को, क्रिकेटर और BJP के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने और ऑनलाइन नुकसान को रोकने के लिए सख्त कानूनों की मांग की थी।
 
संसद के उच्च सदन में बोलते हुए, जब वे AAP के सांसद थे, सिंह ने बच्चों की मानसिक सेहत और सामाजिक मूल्यों पर मंडराते खतरों की ओर ध्यान दिलाया था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, "हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज, कई बच्चे इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आदी हो रहे हैं और बहुत कम उम्र में ही सेक्सुअल या अश्लील कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं। इससे उनकी मानसिक सेहत पर असर पड़ रहा है, एंग्जायटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है, और उनकी सोच गलत दिशा में बदल रही है।"