नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ़ एल्विश यादव, उनके दोस्त एवं गायक राहुल यादव उर्फ़ फाजिलपुरिया और दो अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोप है कि उन्होंने संरक्षित सांपों और छिपकलियों से जुड़े वन्यजीव अपराध के जरिए धन शोधन किया। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी।
13 अक्टूबर को हरियाणा के गुरुग्राम में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में यह आरोपपत्र दाखिल किया गया था। हालांकि, अदालत ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है।सूत्रों के अनुसार, आरोपपत्र में एल्विश यादव (28 वर्ष), फाजिलपुरिया (35 वर्ष), स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इसके निदेशक गुरकरण सिंह धालीवाल को आरोपी बनाया गया है।
एल्विश यादव पर 2023 में यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक ‘‘अपमानजनक’’ वीडियो के जरिए 84,000 रुपये की आपराधिक आय अर्जित करने, प्राप्त करने और रखने का आरोप है। इस वीडियो में जीवित सांप और इगुआना (जो एक संरक्षित छिपकली प्रजाति है) दिखाए गए थे।
फाजिलपुरिया पर भी इसी प्रकार का आरोप है क्योंकि जांच में पाया गया कि वह ‘32 बोर’ नामक संगीत वीडियो का निर्माता और मालिक है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन करते हुए संरक्षित जीवों का अवैध उपयोग हुआ।
ईडी ने कहा है कि एल्विश और फाजिलपुरिया ने ‘‘अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने और आर्थिक लाभ के लिए वाणिज्यिक संगीत वीडियो और वीडियो ब्लॉग बनाने में संरक्षित प्रजातियों के सांप और इगुआना जैसे विदेशी जानवरों का अवैध इस्तेमाल किया।’’
बताया गया है कि ये वीडियो स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए और फिर यूट्यूब पर अपलोड कर राजस्व कमाया गया।
एल्विश और फाजिलपुरिया दोनों से लखनऊ स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई थी। मामला मई में दर्ज किया गया था और यूपी के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और गुरुग्राम पुलिस की दो प्राथमिकी तथा एक आरोपपत्र के आधार पर पीएमएलए के तहत आरोप लगाए गए।
विवादास्पद यूट्यूबर एल्विश, जो ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ के विजेता भी रह चुके हैं, पर एनडीपीएस अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भी केस दर्ज है।