ED ने NH-74 घोटाले में 13.89 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 19-02-2026
ED attaches Rs 13.89 crore assets in NH-74 scam
ED attaches Rs 13.89 crore assets in NH-74 scam

 

नई दिल्ली 

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने NH-74 स्कैम के मामले में 13.89 करोड़ रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टी अटैच की हैं। ED के देहरादून सब-ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रोविज़न के तहत प्रॉपर्टी अटैच कीं। ED ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पंत नगर पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड, 1860 के अलग-अलग सेक्शन के तहत दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की।
 
ED ने कहा कि जांच के दौरान पता चला है कि दिलबाग सिंह, जरनैल सिंह, बलजीत कौर और दलविंदर सिंह ने UP ज़मींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1950 के सेक्शन 143 के बैक-डेटेड ऑर्डर पास करवा लिए और बाद में रेवेन्यू अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से उन्हें बाद की तारीख में रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। ED ने एक बयान में कहा, "इसके आधार पर, उन्होंने NH-74 को चौड़ा करने के लिए ली जा रही अपनी ज़मीन के लिए गैर-कृषि दर पर 26,02,83,930 रुपये का ज़्यादा मुआवज़ा धोखे से लिया। इस तरह उन्होंने सरकार को भारी फ़ाइनेंशियल नुकसान पहुँचाया और खुद को फ़ायदा पहुँचाया।" 
 
PMLA के तहत ED की जाँच से पता चला कि "गलत तरीके से कमाए गए इस पैसे का इस्तेमाल या तो उनके नाम पर अचल संपत्तियाँ खरीदने के लिए किया गया या दूसरे बैंक अकाउंट या उनके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया।" एजेंसी ने बताया, "PoC की पहचान के बाद, 13.89 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच करने का प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें चल और अचल संपत्तियाँ शामिल हैं।" इसके अलावा, ED इस मामले में पहले ही तीन प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर चुका है और देहरादून में स्पेशल PMLA कोर्ट में अलग-अलग आरोपियों के ख़िलाफ़ सात प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी फ़ाइल कर चुका है।