कनॉट प्लेस में ट्रैफिक अभियान: 201 चालान काटे गए

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 06-05-2026
Delhi: 201 violations recorded in Connaught Place drive against illegal parking, wrong-side driving
Delhi: 201 violations recorded in Connaught Place drive against illegal parking, wrong-side driving

 

नई दिल्ली
 
कनॉट प्लेस ट्रैफिक सर्कल ने नई दिल्ली नगर परिषद के सहयोग से, मंगलवार को श्री हनुमान मंदिर के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग पर अनाधिकृत पार्किंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए एक विशेष, एक-दिवसीय प्रवर्तन अभियान चलाया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना था। अभियान के दौरान, जनता को आस-पास उपलब्ध अधिकृत पार्किंग विकल्पों के बारे में सूचित किया गया और भीड़भाड़ तथा अवैध पार्किंग से बचने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
 
यह अभियान क्षेत्र में दो मुख्य अधिकृत पार्किंग सुविधाओं पर केंद्रित था: BKS मार्ग पर कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन से सटा NDMC मल्टी-लेवल कार पार्किंग, और उसी सड़क पर श्री हनुमान मंदिर के ठीक सामने स्थित एक अतिरिक्त कार पार्किंग स्थल। अभियान के दौरान कुल 201 यातायात उल्लंघनों को दर्ज किया गया। अधिकारियों ने नियम तोड़ने वालों को 88 ई-चालान और 108 VOCA (वाहन अपराध चालान) जारी किए। इसके अतिरिक्त, पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर NDMC की क्रेन द्वारा पांच वाहनों को टो (towed) कर लिया गया। इस अभियान के दौरान कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में एक TSR (तीन-पहिया वाहन) चालक के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, जिसे यातायात के विपरीत दिशा में गाड़ी चलाते हुए पाया गया था।
 
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात की सुचारू आवाजाही और पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष प्रवर्तन अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में ही गाड़ी पार्क करें और जुर्माने से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करें। कानून का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले 3 मई को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यातायात चालानों के निपटान के लिए एक नई, व्यवस्थित और समय-सीमा निर्धारित प्रणाली की घोषणा की थी, जो आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सड़क अनुशासन के प्रति एक सख्त दृष्टिकोण का संकेत है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही केंद्र द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में किए गए संशोधनों को लागू करेगी। यह संशोधित प्रणाली चालान प्रक्रिया को अधिक सख्त, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाती है।
 
एक वर्ष के भीतर पांच या उससे अधिक यातायात उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 'गंभीर अपराधी' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। संशोधित नियमों के तहत, ऐसे मामलों में चालक के लाइसेंस को निलंबित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। एक बार चालान जारी होने के बाद, नियम तोड़ने वाले के पास 45 दिन का समय होगा। इस समय में वह या तो जुर्माना भर सकता है या फिर ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए, दस्तावेज़ी सबूतों के साथ, शिकायत निवारण अधिकारी के सामने इसे चुनौती दे सकता है। अगर इस समय सीमा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो चालान को स्वीकार मान लिया जाएगा, और अगले 30 दिनों के अंदर भुगतान करना ज़रूरी होगा।
 
अगर चुनौती खारिज हो जाती है, तो व्यक्ति 30 दिनों के अंदर जुर्माना भर सकता है या फिर चालान की रकम का 50 प्रतिशत जमा करने के बाद अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तय समय के अंदर कार्रवाई न करने पर चालान को स्वीकार मान लिया जाएगा, और उसके बाद 15 दिनों के अंदर भुगतान करना ज़रूरी होगा। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से किया जा सकता है। शिकायत निवारण अधिकारी को 30 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपना फैसला अपलोड करना होगा।
 
मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि एक बार समय सीमा खत्म हो जाने के बाद, रोज़ाना इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जारी किए जाएंगे। लगातार भुगतान न करने पर गाड़ी से जुड़ी सभी सेवाओं पर रोक लगा दी जाएगी, जिसमें टैक्स का भुगतान और ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन से जुड़े अनुरोधों पर कार्रवाई शामिल है।
 
पोर्टल पर गाड़ी को 'लेन-देन के लिए नहीं' (not to be transacted) के तौर पर चिह्नित कर दिया जाएगा, जिससे बकाया चुकाए जाने तक आगे के सभी लेन-देन प्रभावी रूप से रोक दिए जाएंगे। जिन मामलों में ज़रूरी होगा, और अदालत के आदेशों के अधीन रहते हुए, पुलिस या अधिकृत अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को ज़ब्त भी कर सकते हैं। सभी चालान गाड़ी के रजिस्टर्ड मालिक के नाम पर जारी किए जाएंगे, जिसे SMS, ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों से सूचित किया जाएगा।