जेएनयू: ताप्ती हॉस्टल के पास छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस की कार्रवाई

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 23-09-2026
Delhi: JNU student alleges harassment by two youths near Tapti Hostel; police take preventive action
Delhi: JNU student alleges harassment by two youths near Tapti Hostel; police take preventive action

 

नई दिल्ली 
 
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि सोमवार देर रात यूनिवर्सिटी कैंपस में ताप्ती हॉस्टल के पास दो युवकों ने उसे परेशान किया। जानकारी के मुताबिक, छात्रा साबरमती ढाबा से अपने हॉस्टल लौट रही थी, तभी ताप्ती हॉस्टल के पास कार में बैठे दो युवकों ने कथित तौर पर उसे कार में बैठकर उनके साथ शराब पीने के लिए कहा। छात्रा ने आरोप लगाया कि इस घटना के दौरान उन दो लोगों ने उसे परेशान भी किया। इसके बाद छात्रा ने कैंपस में मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने उन दोनों लोगों को उस इलाके से हटाया और एहतियाती कार्रवाई के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया।
 
दिल्ली पुलिस ने कहा कि छात्रा की ओर से अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। पुलिस ने बताया कि घटना के सिलसिले में दोनों लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई। इस घटना ने JNU कैंपस में उन दो युवकों के प्रवेश पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वे कथित तौर पर बाहरी लोग थे। सवाल उठाए जा रहे हैं कि वे कैंपस में कैसे घुसे, क्या उन्हें प्रवेश की अनुमति थी और उनके प्रवेश को किसने अधिकृत किया था। चूंकि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण JNU प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इन दो बाहरी लोगों के प्रवेश से जुड़ी परिस्थितियां भी जांच का विषय हैं।
 
प्रशासन को यह पता लगाना पड़ सकता है कि ये दो बाहरी लोग कैंपस में कैसे घुसे और क्या किसी ने उनके प्रवेश में मदद की। जांच के हिस्से के तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका की भी जांच की जा सकती है जिसने उनके प्रवेश में मदद की हो।
 
प्रवेश के पूरे क्रम का पता लगाने से यह स्पष्ट हो सकता है कि उन दो बाहरी लोगों को कैंपस में प्रवेश कैसे मिला। इस बीच, कर्नाटक की एक अलग घटना में, पुलिस ने गुरुवार को बताया कि छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें रेलवे पुलिस के दो कर्मी भी शामिल हैं। इन पर कर्नाटक में कई जगहों पर 22 वर्षीय महिला के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न, डराने-धमकाने और गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने का आरोप है।
यह मामला यदगीर महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। यह मामला पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद दर्ज किया गया, जब उसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स कर्मियों ने बचाया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 64(1) (बलात्कार), 64(2) (पुलिस अधिकारी/अधिकार-प्राप्त व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 70(1) (सामूहिक बलात्कार), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 190 (गैर-कानूनी जमावड़ा) शामिल हैं।