दिल्ली हाई कोर्ट: टेलीग्राम पर बैन सही ठहराया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 19-06-2026
Delhi HC upholds Telegram ban, says platform architecture makes it prone to rapid spread of illegal content
Delhi HC upholds Telegram ban, says platform architecture makes it prone to rapid spread of illegal content

 

नई दिल्ली 
 
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले टेलीग्राम को कुछ समय के लिए ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर गैर-कानूनी कंटेंट को तेज़ी से फैलाने में मदद करता है और परीक्षा में धोखाधड़ी से जुड़े गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दूसरे छोटे उपाय नाकाम रहे थे। टेलीग्राम FZ LLC की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि टेलीग्राम के टेक्निकल फीचर्स - जैसे बड़े पब्लिक चैनल, क्लाउड-बेस्ड स्टोरेज, बड़े बॉट इकोसिस्टम, यूज़रनेम-बेस्ड ऑपरेशन, मिरर चैनल और मैसेज-एडिटिंग की सुविधा - इसे गलत जानकारी फैलाने और धोखाधड़ी में मदद करने के लिए गलत इस्तेमाल के प्रति खास तौर पर संवेदनशील बनाते हैं।
 
कोर्ट ने देखा कि जब खास चैनलों को हटाया भी जाता है, तो टेलीग्राम का स्ट्रक्चर मिरर चैनल बनाने और सब्सक्राइबर्स को दूसरी जगह ले जाने की सुविधा देता है, जिससे गैर-कानूनी गतिविधियां लगभग तुरंत फिर से शुरू हो जाती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म के मैसेज-एडिटिंग फीचर का गलत इस्तेमाल करके यह गलतफहमी पैदा की जा सकती है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गए थे, जिससे छात्र और आम जनता गुमराह हो सकते हैं।
 
यह मानते हुए कि खास तौर पर कुछ चीज़ों को हटाने (टारगेटेड टेकडाउन) के उपाय बेअसर साबित हुए थे, कोर्ट ने कहा कि सरकार ने यह अच्छी तरह साबित कर दिया था कि "खास एंटिटी (जैसे चैनल, बॉट और अकाउंट) के खिलाफ कार्रवाई" बार-बार नाकाम रही क्योंकि गलत काम करने वाली एंटिटी बैकअप चैनल और ऑडियंस माइग्रेशन मैकेनिज्म के ज़रिए फिर से सामने आ जाती थीं।
 
कोर्ट ने टेलीग्राम की इस दलील को खारिज कर दिया कि सरकार के पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट के तहत "इन्फॉर्मेशन" शब्द का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम और एप्लिकेशन भी शामिल हैं, जिससे केंद्र को ऐसे हालात में पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस ब्लॉक करने का अधिकार मिलता है।
 
जस्टिस करिया ने यह भी फैसला सुनाया कि इमरजेंसी ब्लॉकिंग ऑर्डर बिना सोचे-समझे नहीं दिया गया था और इसके पीछे पर्याप्त कारण थे। कोर्ट ने देखा कि हालात की गंभीरता और कानून-व्यवस्था व परीक्षा की शुचिता से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए, सरकार द्वारा बताए गए कारण पर्याप्त थे और धारा 69A व ब्लॉकिंग नियमों के तहत कानूनी ढांचे के अनुरूप थे।
 
कोर्ट ने केंद्र की इस बात को भी माना कि लगभग 22 लाख NEET उम्मीदवारों के हित और दोबारा परीक्षा की शुचिता बनाए रखने की ज़रूरत के लिए तुरंत दखल देना ज़रूरी था। इसमें कहा गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), गृह मंत्रालय और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट से पता चलता है कि बार-बार बातचीत और हटाने की कोशिशों के बावजूद टेलीग्राम का गलत इस्तेमाल जारी है।
 
अनुराधा भसीन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 'आनुपातिकता के सिद्धांतों' (proportionality principles) को लागू करते हुए, हाई कोर्ट ने माना कि 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक और 30 जून तक मैसेज-एडिटिंग फ़ीचर को बंद करना, खास तौर पर 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से जुड़े सीमित और समय-सीमा वाले उपाय थे।
 
कोर्ट ने कहा, "आदेशों के तहत टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक करना केवल 22.06.2026 तक लागू है, जबकि मैसेज-एडिटिंग फ़ीचर को बंद करना 30.06.2026 तक की अवधि तक सीमित है। इन उपायों का सीमित समय-दायरा यह दिखाता है कि इन्हें बहुत सोच-समझकर और केवल उस अवधि के लिए लागू किया गया है जो बताए गए मकसद को पूरा करने के लिए ज़रूरी है।"
 
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सरकार की कार्रवाई आनुपातिकता की सभी शर्तों को पूरा करती है, कोर्ट ने माना कि अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश परीक्षा में धोखाधड़ी को रोकने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा प्रक्रिया में भरोसा कायम रखने के लिए उपलब्ध "सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय" था। इसके बाद रिट याचिका खारिज कर दी गई।