दिल्ली HC का निर्देश, बैंक यूनियनों के प्रदर्शन की जगह तय करे पुलिस

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 25-09-2026
Delhi HC directs police to decide on bank unions' protest site ahead of Sept 28-30 strike
Delhi HC directs police to decide on bank unions' protest site ahead of Sept 28-30 strike

 

नई दिल्ली
 
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह बैंक कर्मचारी यूनियनों को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन करने के लिए 28 सितंबर तक कोई दूसरी जगह उपलब्ध कराए। यह आदेश तब आया जब पुलिस ने 28, 29 और 30 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित धरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उसमें देरी की। जस्टिस अमित महाजन ने 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस दिल्ली स्टेट' (UFBU) की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इस फैसले की जानकारी सोमवार तक यूनियन को दे दी जाए।
 
अपनी याचिका में UFBU ने तर्क दिया था कि अगर जंतर-मंतर के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो यूनियन को कम से कम किसी दूसरी जगह पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट के निर्देश से जंतर-मंतर के लिए ही मंजूरी मिलने की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन यह पक्का होता है कि हड़ताल शुरू होने से पहले पुलिस को किसी उपयुक्त जगह के बारे में फैसला बताना होगा। विरोध प्रदर्शन की योजना UFBU द्वारा 28 से 30 सितंबर तक बुलाई गई तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल से जुड़ी है, जिसका असर देश भर की बैंक शाखाओं पर पड़ने की उम्मीद है।
 
हड़ताल के बारे में बात करते हुए, 'ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन', दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने कहा कि मुख्य मांगों में से एक बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करना है। उन्होंने बताया कि इस पर 8 मार्च, 2024 को 'इंडियन बैंक्स एसोसिएशन' (IBA) और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच हुए पिछले वेतन समझौते के दौरान सहमति बनी थी, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। सिंह ने यह भी कहा कि यूनियनें मौजूदा व्यवस्था की तुलना में 'पुरानी पेंशन योजना' को बेहतर मानती हैं, क्योंकि यह कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद भी वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देती है और इसके लाभ जीवनसाथी और परिवारों को भी मिलते हैं; उन्होंने कहा कि यह प्रावधान 'नई पेंशन योजना' में नहीं है। यूनियनों की अन्य प्रमुख मांगों में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बैंकों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त 4% योगदान पर इनकम टैक्स से छूट, ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाना, पेंशन को अपडेट करना, पेंशन पर एक समान महंगाई भत्ता (DA) और नवंबर 2022 से लागू होने वाले पेंशनभोगियों के लिए एक्स-ग्रेशिया पेमेंट में संशोधन शामिल हैं।