दिल्ली में जानवरों की अवैध बलि के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देश जारी

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 22-05-2026
Delhi Govt issues strict guidelines against illegal animal sacrifice ahead of Bakri Eid
Delhi Govt issues strict guidelines against illegal animal sacrifice ahead of Bakri Eid

 

नई दिल्ली  

27 मई को बकरी ईद का त्योहार आने वाला है (चांद दिखने पर निर्भर), इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं।
 
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने चेतावनी दी है कि प्रशासन जानवरों की कुर्बानी और कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई करेगा।
 
मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में मवेशियों, गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैर-कानूनी है और उल्लंघन करने वालों को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा।
मिश्रा ने कहा, "दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने बकरी ईद के आने वाले त्योहार के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। बकरी ईद के मौके पर दिल्ली में मवेशियों, गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैर-कानूनी है, और जो कोई भी ऐसा करेगा या करने की कोशिश करेगा, उस पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
 
उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की कुर्बानी देना और सड़कों तथा रिहायशी इलाकों में जानवरों की अवैध खरीद-बिक्री की इजाज़त नहीं होगी।
 
उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की कुर्बानी देना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बाजारों में जानवरों की अवैध खरीद-बिक्री करना, सड़कों और गलियों में बाजार लगाना, और जानवरों को खरीदना-बेचना भी पूरी तरह से गैर-कानूनी है और इसकी इजाज़त नहीं है।"
 
दिल्ली के मंत्री ने कुर्बानी के बाद जानवरों के कचरे और खून के गलत तरीके से निपटारे के खिलाफ भी चेतावनी दी।
 
मिश्रा ने कहा, "इसके अलावा, कुर्बानी के बाद नालियों, सीवरों या सड़कों पर खून बहाना, या कचरा सीवरों या नालियों में फेंकना भी सख्त मना है। कुर्बानी केवल तय जगहों पर और केवल उन अधिकृत जगहों पर ही दी जानी चाहिए, जहां इसकी इजाज़त हो।"
 
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे नियमों के उल्लंघन की सूचना पुलिस और विकास विभाग को दें। "अगर आपको कोई इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए दिखे, तो आप उसकी शिकायत पुलिस और दिल्ली सरकार के विकास विभाग से कर सकते हैं," उन्होंने आगे कहा।