Delhi court dismisses Pravesh Verma's criminal defamation complaint against Saurabh Bhardwaj
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत शनिवार को खारिज कर दी।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि भारद्वाज की जिन टिप्पणियों को लेकर शिकायत की गई है, वे सवालों के रूप में थीं और उन्हें मानहानिकारक नहीं माना जा सकता। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
वर्मा ने आरोप लगाया था कि भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर कुछ दुर्भावनापूर्ण और झूठी पोस्ट साझा की थीं।
उन्होंने दावा किया था कि भारद्वाज ने पश्चिमी दिल्ली में उनके पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के एक स्कूल में हुई घटना से जुड़े पॉक्सो (लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में उनका नाम जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।
विकासपुरी इलाके में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में घटिया गुणवत्ता के आरोपों के बाद सड़क का निरीक्षण करने के दौरान वर्मा ने ‘आप’ के एक समर्थक को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद से भारद्वाज और वर्मा एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं।