आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने एक संक्षिप्त मौखिक आदेश में कहा, ‘‘जमानत की अर्जी मंज़ूर की जाती है।’’
अदालत ने जैन को दो लाख रुपये के जमानती बॉण्ड और इतनी ही राशि के दो मुचलकों की शर्त पर जमानत दी।
विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
जैन को 19 अगस्त को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
यह मामला ‘यूरोटेक एनवायर्नमेंटल प्राइवेट लिमिटेड' को दिए गए एक ठेके से जुड़ा है। यह ठेका उस वक्त दिया गया था जब जैन दिल्ली के जल मंत्री थे।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आरोप लगाया था कि निविदा की शर्तों में फेरबदल की गई थी तथा निविदा प्रक्रिया को जानबूझकर प्रोद्योगिकी केंद्रित किया गया था, ताकि 'यूरोटेक एनवायर्नमेंटल' को फायदा पहुंचाया जा सके।