कांग्रेस विधायक भारती धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद मप्र विधानसभा से अयोग्य घोषित

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 03-04-2026
Congress MLA Bharti disqualified from MP Assembly after being found guilty in fraud case
Congress MLA Bharti disqualified from MP Assembly after being found guilty in fraud case

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

 
मध्यप्रदेश में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
 
अधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे पर बृहस्पतिवार रात विचार-विमर्श के बाद विधानसभा सचिवालय ने दतिया सीट से भारती की सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी।
 
भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व गृह मंत्री एवं भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था।
 
अधिसूचना में दिल्ली की एक अदालत द्वारा भारती को तीन साल के कारावास की सजा सुनाए जाने का उल्लेख करते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित किया गया है।
 
यह अधिसूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने दो अप्रैल की रात जारी की, जिसे शुक्रवार सुबह मीडिया को उपलब्ध कराया गया।
 
दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को भारती और बैंक के एक पूर्व कर्मचारी को 1998 से 2011 के बीच बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अवैध ब्याज भुगतान हासिल करने से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
 
विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने भारती और पूर्व कैशियर रघुवीर शरण प्रजापति पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
 
दोनों को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने के आरोपों में दोषी ठहराया गया है।
 
यह मामला मूलरूप से दतिया का है, जिसे पिछले वर्ष अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय ने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के मद्देनजर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था।
 
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि भारती द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया गया आरोप महज अनुमान है और इसे साबित नहीं किया जा सका।