Calcutta High Court cancels interim protection granted to Trinamool leader Jahangir Khan
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को दी गई अंतरिम सुरक्षा मंगलवार को रद्द कर दी।
पुलिस के अनुसार, दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा पुलिस थाने में खान के खिलाफ सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन ने टिप्पणी की कि केवल राज्य में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव और खान के द्वारा लगाये गए राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप के आधार पर उन्हें सुरक्षा देना अनुचित होगा।
न्यायमूर्ति सेन ने पुलिस द्वारा की जा रही कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने की खान की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 18 मई को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
खान की याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने कहा कि यह सुरक्षा खान को 21 मई को फाल्टा में हुए पुनर्मतदान में भाग लेने के लिए दी गई थी। परिणाम 24 मई को घोषित किया गया।