BSF Constable Recruitment: Ex-Agniveer quota raised to 50%, age relaxation announced
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय (MHA) ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण काफी बढ़ा दिया है, जिसे गजट में प्रकाशित एक नोटिफिकेशन के अनुसार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके अलावा, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवार पांच साल तक की ऊपरी आयु में छूट के पात्र होंगे, जबकि बाद के बैच के उम्मीदवारों को तीन साल की आयु में छूट मिलेगी।
"सीधी भर्ती द्वारा (जिसमें हर भर्ती वर्ष में पचास प्रतिशत वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए, दस प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के बीच वार्षिक वैकेंसी को शामिल करने के लिए आरक्षित होंगी)," मंत्रालय ने 18 दिसंबर को जारी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए यह घोषणा की, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
"बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 (47 ऑफ 1968) की धारा 141 की उप-धारा (2) के क्लॉज़ (b) और (c) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. (1) इन नियमों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 कहा जा सकता है। (2) ये नियम ऑफिशियल गजट में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे," नोटिफिकेशन में बताया गया है।
नए नियमों के अनुसार, "BSF में पचास प्रतिशत वैकेंसी हर भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए, दस प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबलों (ट्रेड्समैन) के बीच वार्षिक वैकेंसी को सीधी भर्ती द्वारा शामिल करने के लिए आरक्षित होंगी।"
"पहले चरण में, भर्ती नोडल फोर्स द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित पचास प्रतिशत वैकेंसी के लिए आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण में, भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए शेष सैंतालीस प्रतिशत (जिसमें दस प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) वैकेंसी के लिए पहले चरण में एक विशिष्ट श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की खाली वैकेंसी के साथ आयोजित की जाएगी। महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी की गणना साल-दर-साल आधार पर डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर की जाएगी," नोटिफिकेशन में लिखा है।
नोटिफिकेशन के अनुसार, आयु सीमा तय करने की महत्वपूर्ण तारीख वही होगी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या संबंधित नोडल फोर्स द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
"ऊपरी आयु सीमा में उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक की छूट दी जाएगी।" पूर्व अग्निवीरों का पहला बैच। पूर्व अग्निवीरों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में तीन साल तक की छूट दी जाएगी।"
इसमें आगे कहा गया है कि कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित योजना के अनुसार लागू होंगे।
इसमें यह भी जोड़ा गया कि "पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी जाएगी।"