बॉम्बे HC ने आदित्य पंचोली की 2019 की रेप FIR रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई की, शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 12-02-2026
Bombay HC hears Aditya Pancholi's plea to quash 2019 rape FIR, issues notice to complainant
Bombay HC hears Aditya Pancholi's plea to quash 2019 rape FIR, issues notice to complainant

 

मुंबई (महाराष्ट्र) 
 
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली की एक पिटीशन पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने 2019 में मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज रेप FIR (IPC 376 और दूसरी धाराओं सहित) को रद्द करने की मांग की थी। एक्टर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत पाटिल ने इसे रद्द करने की अपील दोहराई। हालांकि पंचोली को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, लेकिन शिकायत करने वाली एक महिला बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं।
 
वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि पुलिस की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस के 11 नोटिस भेजने के बावजूद, पीड़िता जांच के लिए पेश नहीं हुई। इसके बाद, बॉम्बे HC ने गुरुवार को एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें उसे 24 फरवरी को तय अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया गया।
 
आदित्य पंचोली के खिलाफ 27 जून, 2019 को दर्ज की गई FIR लगातार विवाद खड़ा कर रही है। आरोपी ने दावा किया कि शिकायत कथित घटना के लगभग 15 साल बाद दर्ज की गई है, और इसे "गलत इरादे से" बताया। सुप्रीम कोर्ट के 'भजनलाल' जजमेंट का हवाला देते हुए, पिटीशन में FIR रद्द करने की भी मांग की गई। प्रशांत पाटिल ने बताया कि घटना से पहले एक व्यक्ति आदित्य पंचोली से मिला था, जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास है। रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की गई है, जिसमें इसे दोबारा रजिस्टर करने के पीछे गलत इरादे के बारे में बताया गया है। मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, और अगली सुनवाई 24 फरवरी, 2026 को तय है। 2019 में, मुंबई पुलिस ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की शिकायत पर पंचोली के खिलाफ कथित रेप के आरोपों के तहत FIR दर्ज की थी। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में, पंचोली पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 376 (रेप), 328 (ज़हर देकर चोट पहुंचाना), 384 (एक्सटॉर्शन), 341 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से कैद करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए थे। FIR फाइल होने के तुरंत बाद, एक्टर ने कहा कि उन्हें "इस केस में गलत तरीके से फंसाया गया है।"