नई दिल्ली
ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सोशल गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने तथा इस क्षेत्र के समन्वित नीति समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान करने हेतु एक विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया।
यह विधेयक किसी भी कंप्यूटर संसाधन, मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, खासकर जहाँ ऐसी गतिविधियाँ राज्य की सीमाओं के पार या विदेशी क्षेत्राधिकार से संचालित होती हैं। यह विधेयक व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर आबादी को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाने का प्रयास करता है।
यह डिजिटल तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयास करता है। यह विधेयक वित्तीय प्रणालियों की अखंडता और राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने और जनहित में एक समान, राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है।
वैष्णव ने इस साल की शुरुआत में संसद को बताया था कि केंद्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म सहित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए वित्तीय लेनदेन और उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षा को विनियमित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं।
वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में आयकर लगाने में निश्चितता लाने की बात कही थी। सरकार ने वित्त अधिनियम, 2023 के तहत, आकलन वर्ष 2024-25 से ऑनलाइन गेम में शुद्ध जीत पर तीस प्रतिशत की दर से आयकर लागू किया है। इसके अलावा, सरकार ने 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ता को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (IGST अधिनियम) में उल्लिखित सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत एकल पंजीकरण प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं को भी आईजीएसटी अधिनियम के तहत विनियमित किया जा रहा है।