Antilia case: Bombay HC stays Sachin Waze’s bail order after NIA challenges sessions court decision
मुंबई (महाराष्ट्र)
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एंटीलिया बम मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को सेशंस कोर्ट से मिली ज़मानत के आदेश पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने वाजे को ज़मानत देने वाले सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने ज़मानत आदेश पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। सचिन वाजे 2021 के एंटीलिया बम मामले और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि वे 25 फरवरी, 2021 को मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी रखने में शामिल थे।
NIA ने मार्च 2021 में अंबानी के घर के पास खड़ी गाड़ी से विस्फोटक मिलने की जांच के दौरान वाजे को गिरफ़्तार किया था। इससे पहले, सेशंस कोर्ट ने वाजे को ज़मानत दे दी थी, जिसके बाद NIA ने आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। इस बीच, एक संबंधित राजनीतिक घटनाक्रम में, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि वाजे और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अतीत में उन पर जो आरोप लगाए थे, वे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कहने पर लगाए गए थे।
देशमुख ने ANI को बताया, "कल सचिन वाजे ने मुझ पर जो आरोप लगाए, वे तीन साल पहले भी उन्होंने और परमबीर सिंह ने देवेंद्र फडणवीस के कहने पर लगाए थे।" देशमुख ने कहा कि जब पहले भी उन पर ऐसे ही आरोप लगे थे, तो उन्होंने मामले की जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जस्टिस चांदीवाल ने जांच की थी और उनकी रिपोर्ट में उन्हें किसी भी गलत काम का दोषी नहीं पाया गया। NIA एंटीलिया बम मामले की जांच कर रही है, जिसमें फरवरी 2021 में मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरी SUV मिली थी।