इलाहाबाद उच्च न्यायालय राहुल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्यवाही न करे: शीर्ष अदालत

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 17-08-2026
Allahabad High Court should not proceed against Rahul in disproportionate assets case: Supreme Court
Allahabad High Court should not proceed against Rahul in disproportionate assets case: Supreme Court

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
 उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे।
 
शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी कहा कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
 
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया।
 
पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।