इलाहबाद उच्च न्यायालय ने संभल में मस्जिद ढहाए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 04-10-2025
Allahabad High Court dismisses petition against demolition of mosque in Sambhal
Allahabad High Court dismisses petition against demolition of mosque in Sambhal

 

प्रयागराज
 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल जिले में कथित तौर पर तालाब की जमीन पर बनी एक मस्जिद को ढहाए जाने के खिलाफ दायर एक रिट याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
 
न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मस्जिद समिति की एक याचिका पर यह आदेश पारित किया।
 
याचिकाकर्ता ने कहा कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय 2009 से जिले के गोसुलबारा रावण बुजुर्ग इलाके में स्थित मस्जिद में शांतिपूर्वक नमाज अदा कर रहा है और मस्जिद ढहाए जाने का प्रशासनिक आदेश पारित करने से पहले उन्हें कोई उचित नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
 
मामले की तत्काल सुनवाई की गई क्योंकि याचिका में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि मस्जिद ढहाने के प्रशासनिक आदेश के मद्देनजर दशहरा अवकाश के दौरान सुनवाई की जरूरत है।
 
याचिका में आरोप लगाया गया था कि दो सितंबर को अधिकारियों ने कथित तौर पर मस्जिद ढहाने का आदेश पारित किया था।
 
याचिका में दावा किया गया था कि दो अक्टूबर तक याचिकाकर्ता को आदेश की प्रति नहीं दी गई।
 
हालांकि तीस सितंबर को याचिकाकर्ता को प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना देते हुए एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में दो सितंबर के आदेश का स्पष्ट उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि कार्रवाई "दिनांक 02.09.2025 के आदेश के अनुसार" की जा रही है।


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