AI समिट विरोध मामला: दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को आरोपी लोगों को FIR कॉपी देने का निर्देश दिया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 24-02-2026
AI Summit protest case: Delhi court directs police to supply FIR copy to accused persons
AI Summit protest case: Delhi court directs police to supply FIR copy to accused persons

 

नई दिल्ली 

पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को AI समिट प्रोटेस्ट केस में आरोपी लोगों के खिलाफ दर्ज FIR की सप्लाई की मांग वाली एप्लीकेशन को मंज़ूरी दे दी।
 
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को FIR की एक कॉपी देने का निर्देश दिया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) ने उदय भानु चिब और अजय कुमार विमल की तरफ से दी गई अर्जी और दिल्ली पुलिस के जवाब पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया।
 
कोर्ट ने कहा कि उसने FIR की कॉपी देने का आदेश दिया है। रिमांड अर्जी की कॉपी देने के लिए, आरोपी को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी देनी होगी क्योंकि केस दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है।
 
एडवोकेट रूपेश सिंह भदौरिया ने आरोपी व्यक्ति की तरफ से FIR और रिमांड अर्जी की कॉपी देने की मांग करते हुए अर्जी दी। उन्होंने कहा कि निर्देश के बावजूद, उन्हें FIR की कॉपी नहीं दी गई है। इस स्थिति में, वे अपने क्लाइंट का बचाव नहीं कर सकते।
 
दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया और अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामला सेंसिटिव है। इसलिए, आरोपियों को कॉपी नहीं दी जा सकती।
 
सुनवाई के दौरान, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि, एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, FIR की जानकारी देना ज़रूरी है। FIR की कॉपी देना ज़रूरी नहीं है।
दिन में, कोर्ट ने AI समिट प्रोटेस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।