After FDA action, FIR registered against 10 people including Reliance Consumer Products director
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
इस्तेमाल की मियाद पूरी कर चुके, खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री के खिलाफ महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की कार्रवाई के दौरान 48 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त किए जाने के उपरांत ‘रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट’ के एक निदेशक और नौ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह प्राथमिकी ठाणे के शांतिनगर थाने में दर्ज की गई है। इसमें रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, रिलायंस रिटेल, ब्लिंकिट और जोमैटो हाइपरप्योर से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा निपटान कार्य से जुड़ी एजेंसी के संचालकों तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को नामजद किया गया है।
प्राथमिकी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है।
मामले में नामजद आरोपियों में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के पूर्ण कालिक निदेशक वी. सुब्रमण्यम, इसी कंपनी के अशोक कुमार सिंह, रिलायंस रिटेल लिमिटेड के विजय भीकाजी खरमले और कंपनी के गोदाम प्रबंधक नीलेश रामदासराव देशमुख शामिल हैं।