संभल
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के दो सदस्यों के खिलाफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और सर्वेक्षण के दौरान उन्हें मस्जिद के मुख्य गुंबद में प्रवेश करने से रोकने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि संभल थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार, एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद् विनोद सिंह रावत ने कहा कि 8 अक्टूबर को एएसआई की मेरठ सर्कल की एक टीम संरक्षण कार्य से संबंधित निरीक्षण के लिए शाही जामा मस्जिद का दौरा करने गई थी।
इस दौरान मस्जिद की प्रबंध समिति के कर्मचारी हाफिज ने मोहम्मद काशिफ खान नामक व्यक्ति को मौके पर बुलाया और दोनों ने मिलकर एएसआई टीम को मस्जिद के मुख्य गुंबद में प्रवेश करने से रोक दिया।
मुकदमे में यह आरोप लगाया गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने विवाद खड़ा किया, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिससे टीम को अपना सरकारी कार्य पूरा किए बिना मेरठ लौटना पड़ा।
संभल के थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर हाफिज और मोहम्मद काशिफ खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 132 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 352 (जानबूझकर अपमान करना), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।