भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी न्यायालय के फैसले और नए आदेश के बाद 10 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क: निर्यातक

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 21-02-2026
10% reciprocal duty on Indian goods after US court ruling and new order: Exporters
10% reciprocal duty on Indian goods after US court ruling and new order: Exporters

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक शुल्कों को रद्द किए जाने और अमेरिका की ओर से 10 प्रतिशत का अस्थायी आयात शुल्क लगाने के नए आदेश के बाद अब भारतीय वस्तुओं पर 24 फरवरी से केवल 10 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगेगा, जिससे पहले के मुकाबले बोझ काफी कम हो जाएगा।
 
अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए व्यापक शुल्क कानून के दायरे से बाहर थे। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा। इसे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के आर्थिक एजेंडे के लिए झटका माना जा रहा है।
 
उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद 20 फरवरी को जारी घोषणा में ट्रंप ने कहा कि 24 फरवरी 2026 से 150 दिनों के लिए अमेरिका में आयात होने वाले सामान पर 10 प्रतिशत का अस्थायी आयात शुल्क लगाया जाएगा।
 
उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अगस्त में भारत पर 25 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क लगाया था। बाद में रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया गया, जिससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया था।
 
भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि नए आदेश के बाद भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क घटकर 10 प्रतिशत रह जाएगा। यह शुल्क अमेरिका में लागू मौजूदा सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) आयात शुल्क के अतिरिक्त होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पाद पर पांच प्रतिशत एमएफएन शुल्क है, तो उस पर कुल 15 प्रतिशत शुल्क लगेगा।