कफ सिरप से हुई मौतों के मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "इस दवा को लिखने के खिलाफ निर्देश दिए गए थे"

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 11-10-2025
"Instructions given against prescribing this medicine": Delhi Health Minister on cough syrup deaths case

 

नई दिल्ली
 
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने हाल ही में कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में कड़े कदम उठाने की घोषणा की और सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप न लिखने का निर्देश दिया, जिसका संबंध मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कम से कम 22 बच्चों की मौत से है। सिंह ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, "हमने भी भारत सरकार की तरह ही एडवाइजरी जारी की है... पिछले छह महीनों में, हमने उस कंपनी को एक भी टेंडर नहीं दिया है। सभी सरकारी, निजी अस्पतालों और दवा दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दवा को न लिखें और न ही दें।"
 
इस बीच, परासिया की एक अदालत ने शुक्रवार को श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को कथित तौर पर कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत के मामले में 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। रंगनाथन को शुक्रवार को परासिया अदालत में पेश किया गया। इससे पहले गुरुवार को, छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अजय पांडे ने कहा, "छिंदवाड़ा से रवाना हुई एसआईटी ने श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें देर रात घेर लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रक्रिया के तहत, उनकी मेडिकल जाँच की जाएगी और चेन्नई में अन्य कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद, उन्हें छिंदवाड़ा लाया जाएगा।"
 
इस बीच, भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कच्चे माल और तैयार दवा निर्माणों के परीक्षण के लिए औषधि नियम, 1945 का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया गया है। 7 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में, भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने "दवा निर्माणों के निर्माण में उपयोग से पहले, एक्सीपिएंट्स सहित नई सामग्रियों के परीक्षण के अत्यंत महत्व" पर ज़ोर दिया।