नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, खरीद और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि इसे "मानक गुणवत्ता का नहीं" घोषित किया गया है।
शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर, तमिलनाडु द्वारा मई 2025 में निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप (पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप) में डायथिलीन ग्लाइकॉल (46.28 प्रतिशत w/v) की मिलावट पाई गई, जो एक जहरीला रसायन है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है।
सभी हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि वे सिरप के उक्त बैच की बिक्री, खरीद या वितरण तुरंत बंद कर दें। आदेश में कहा गया है कि आम जनता को भी इसके संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए इस उत्पाद का उपयोग न करने की सलाह दी गई है।
इसमें कहा गया है कि जनहित में जारी की गई इस सार्वजनिक सलाह के सख्त कार्यान्वयन और व्यापक प्रसार के लिए सभी हितधारकों की सहायता अपेक्षित है।