Google को भारत में लगा झटका, Android TV पर आया ये फैसला

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 22-04-2025
Google got a setback in India, this decision came on Android TV
Google got a setback in India, this decision came on Android TV

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

गूगल ने मंगलवार को कहा कि वह एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी बाजार में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के संबंध में अपने निपटान प्रस्ताव को स्वीकार करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले का स्वागत करता है.
 
एक बयान में, गूगल ने कहा, "हम हर उस देश में लागू स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां हम काम करते हैं और हमारे मामले को प्रस्तुत करने और इसमें शामिल होने का अवसर देने के लिए सीसीआई के आभारी हैं. हम सीसीआई को ऐसी प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो कंपनियों और बाजार के बीच रचनात्मक जुड़ाव को सक्षम बनाती हैं, जिससे निरंतर निवेश और विकास संभव होता है."
 
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सोमवार को बहुमत के आदेश के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 48ए (3) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निपटान) विनियम, 2024 के तहत गूगल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस मंजूरी ने भारत में एंड्रॉयड टीवी पारिस्थितिकी तंत्र में गूगल की प्रथाओं से संबंधित लंबे समय से चल रहे मामले में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित किया. 
 
CCI द्वारा की गई जांच में यह निष्कर्ष निकला कि Android Smart TV OS "लाइसेंस योग्य स्मार्ट TV डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम" के लिए भारतीय बाज़ार में एक प्रमुख स्थान रखता है. इसी तरह, Google Play Store देश में Android Smart TV OS के लिए ऐप स्टोर के बाज़ार में प्रमुख पाया गया. आयोग ने पाया कि Google ने डिवाइस निर्माताओं के साथ अपने समझौतों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा मानदंडों का उल्लंघन किया है. इन समझौतों - टेलीविज़न ऐप वितरण समझौते (TADA) और Android संगतता प्रतिबद्धताओं (ACC) - के तहत मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) को Google TV सेवा ऐप बंडल को पहले से इंस्टॉल करना आवश्यक था.
 
इसने OEM को Android के फोर्क किए गए संस्करणों को विकसित करने या उपयोग करने से रोक दिया और नवाचार को सीमित कर दिया। समझौतों ने YouTube जैसी सेवाओं को पूरे डिवाइस पोर्टफोलियो में Play Store से जोड़ दिया, जिससे Google का प्रभुत्व बढ़ गया और अधिनियम की धारा 4 के कई प्रावधानों का उल्लंघन हुआ. हालांकि, अधिनियम की धारा 3(4) के तहत सौदे से इनकार करने और विशेष आपूर्ति से संबंधित आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए।.आरोप Google द्वारा OEM के साथ प्रतिबंधात्मक समझौतों के उपयोग के इर्द-गिर्द केंद्रित थे, जिसने कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा को अवरुद्ध किया, बाजार तक पहुंच को सीमित किया और निर्माताओं पर अनुचित शर्तें रखीं. उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने Google के निपटान प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। 15 प्रतिशत छूट के बाद अंतिम निपटान राशि 20.24 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.