सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहबादिया को अभद्र जोक के लिए फटकारा: कहा, "गंदगी उगल दी"

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 18-02-2025
Supreme Court reprimands Ranveer Allahabadia for obscene joke: Said he
Supreme Court reprimands Ranveer Allahabadia for obscene joke: Said he "spewed filth"

 

आवाज द वाॅयस/ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहबादिया को उस दौरान फटकारा, जब वह "इंडिया गॉट लैटेंट" शो पर अभद्र जोक के मामले में दर्ज की गई एफआईआर पर सुनवाई के लिए पहुंचे थे.यह विवाद अलाहबादिया के कॉमेडियन समाय रैना के यूट्यूब शो "इंडिया गॉट लैटेंट" में की गई टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है.

रणवीर अलाहबादिया पर कई एफआईआर दर्ज

सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने उन पर दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी.कोर्ट ने यूट्यूबर को उनके अभद्र जोक के लिए कड़ी फटकार लगाई.

न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा, "अगर यह अश्लील नहीं है, तो फिर क्या है? आप कभी भी अपनी गंदगी उगल सकते हैं और विकृति दिखा सकते हैं. यह सिर्फ दो एफआईआर हैं, एक मुंबई और एक असम में. यह स्वतंत्रता का मामला अलग है.

यह नहीं है कि हर मामला केवल आपके खिलाफ है और आप उलझे हुए हैं. मान लीजिए अगर 100 एफआईआर होतीं, तो वह यह नहीं कह सकते कि वह अपनी रक्षा नहीं कर सकते."न्यायमूर्ति कांत ने आगे कहा, "ऐसी हरकतों की निंदा करनी चाहिए.

सिर्फ इस कारण कि आप लोकप्रिय हैं, आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते. क्या कोई भी व्यक्ति इस भाषा को पसंद करेगा? आपके मन में कुछ बहुत गंदा था, जो आपने उगल दिया. हम उन्हें क्यों बचाएं?"उन्होंने कहा, "आपने जो शब्द चुने हैं, उससे माता-पिता शर्मिंदा होंगे। बेटियां और बहनें शर्मिंदा होंगी. पूरे समाज को शर्म आएगी। यह विकृति के स्तर पर हैं, जिस पर आप और आपके साथी गिर चुके हैं। कानून का पालन होना चाहिए."

अलाहबादिया के खिलाफ एफआईआर


अब तक अलाहबादिया के खिलाफ कम से कम तीन एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं - एक असम में, दूसरी मुंबई में और एक नई एफआईआर सोमवार को जयपुर में दर्ज की गई। मुंबई और गुवाहाटी पुलिस ने कहा कि यह लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर "लगातार संपर्क से बाहर" है.

अलाहबादिया के "माता-पिता और सेक्स" पर की गई टिप्पणी के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. शो को यूट्यूब से हटा लिया गया और अलाहबादिया ने माफी मांगते हुए कहा कि वह टिप्पणी "न सिर्फ अनुपयुक्त थी, बल्कि यह मजेदार भी नहीं थी। कॉमेडी मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं सिर्फ माफी मांगने के लिए यहां हूं।"

महाराष्ट्र साइबर विभाग ने यूट्यूब शो में शामिल 42 व्यक्तियों, जिसमें कलाकार, निर्माता और इन्फ्लुएंसर शामिल थे, को समन जारी किया। "प्रारंभिक रूप से आरोपितों में समाय रैना, अपूर्व मुखीजा और रणवीर अलाहबादिया शामिल हैं. देवेश दीक्षित, रघु राम और एक अन्य व्यक्ति से बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं," महाराष्ट्र साइबर सेल के पुलिस निरीक्षक यशस्वी यादव ने कहा.

महाराष्ट्र साइबर विभाग, गुवाहाटी पुलिस, मुंबई पुलिस, जयपुर पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने अलाहबादिया को इस मामले में समन जारी किया है, लेकिन अब तक कोई भी समन का जवाब नहीं आया। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने ताजा समन जारी किया है, जिसमें उन्हें 24 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है.

अलाहबादिया ने NCW को सूचित किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और तीन सप्ताह बाद नई सुनवाई तिथि की मांग की। आयोग ने उनकी यह अनुरोध स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 6 मार्च को फिर से निर्धारित की.