सैफ पर हमलावर के खिलाफ 'पुख्ता सबूत' उपलब्ध, पुलिस ने जमानत याचिका का किया विरोध

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 25-07-2025
'Strong evidence' available against Saif's attacker, police opposes bail plea
'Strong evidence' available against Saif's attacker, police opposes bail plea

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर इस वर्ष जनवरी में उनके घर पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए मुंबई की एक अदालत से कहा कि आरोपी के खिलाफ ‘‘पुख्ता सबूत’’ हैं.
 
फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने सत्र अदालत के समक्ष अपने पहले के दावे को दोहराया कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े तथा अपराध स्थल पर मिले चाकू के एक टुकड़े का मिलान आरोपी शरीफ-उल-इस्लाम से बरामद हथियार से हो गया है.
 
पुलिस ने बृहस्पतिवार को अदालत में आरोपी की याचिका के लिखित जवाब में कहा कि ये तीन टुकड़े उसी चाकू के थे जिसका इस्तेमाल अभिनेता पर हमला करने के लिए किया गया था.
 
खान पर 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट में एक चोर ने चोरी के प्रयास के दौरान चाकू से कई वार किए थे.
 
अभिनेता (54 वर्षीय) ने हमले के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी के पास फंसे चाकू के टुकड़े को निकालने के लिए लीलावती अस्पताल में सर्जरी करवाई। उन्हें पांच दिन बाद निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
 
खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में बांग्लादेशी नागरिक इस्लाम को दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने अपने जवाब में बताया कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है.