राज कुंद्रा–शिल्पा शेट्टी पर 60 करोड़ रुपये के मामले में धोखाधड़ी की धारा भी जोड़ी गई

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 18-12-2025
Raj Kundra and Shilpa Shetty have also been charged with fraud in the Rs 60 crore case.
Raj Kundra and Shilpa Shetty have also been charged with fraud in the Rs 60 crore case.

 

मुंबई

मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ रुपये के आपराधिक विश्वासघात (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) के मामले में कारोबारी राज कुंद्रा और उनकी अभिनेता पत्नी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ अब धोखाधड़ी का आरोप भी जोड़ दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बताया कि पहले इस केस में दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद अब इसमें धारा 420 (धोखाधड़ी और संपत्ति की बेईमानी से डिलीवरी कराना) भी जोड़ी गई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है क्योंकि केस 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) से पहले दर्ज हुआ था। आईपीसी के तहत धोखाधड़ी का दोष सिद्ध होने पर सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

यह मामला मुंबई के जुहू निवासी 60 वर्षीय व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्हें लोन-कम-निवेश सौदे के नाम पर 60.4 करोड़ रुपये की चपत लगी। यह सौदा अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा था, जिसमें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कथित तौर पर निदेशक थे।

ईओडब्ल्यू इस मामले में पहले ही राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बयान दर्ज कर चुकी है।

इस बीच, राज कुंद्रा ने अपने सत्यापित एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद और प्रेरित बताया है। उन्होंने लिखा,
“हम अपने खिलाफ लगाए जा रहे निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग देने की कोशिश की जा रही है।”

कुंद्रा ने आगे कहा कि इस मामले को रद्द कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है, जो फिलहाल विचाराधीन है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और उन्हें न्यायपालिका व कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील की कि चूंकि मामला अदालत में लंबित है, इसलिए संयम बरता जाए